BOPT png nats-logo gif

  हमारे बारे में

मुख पृष्ठ हमारे बारे में

उद्देश्य

उद्योगों/संगठनों में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी में नए उत्तीर्ण स्नातकों और डिप्लोमा धारकों और सामान्य धाराओं में गैर-इंजीनियरिंग स्नातकों को सुविधा प्रदान करना और इस प्रकार उन्हें अधिक रोजगार योग्य बनाना।

विजन

प्रशिक्षण सुविधाओं का उपयोग करके राष्ट्र के लिए कुशल तकनीकी जनशक्ति तैयार करना गुणवत्ता प्रदान करने के लिए उद्योगों/संगठनों में अधिकतम संभव सीमा तक उपलब्ध है प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण.

बीओपीटी का गठन

वैज्ञानिक जनशक्ति समिति की सिफारिशों के अनुसरण में लगभग पाँच बनाये गये दशकों पहले, भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय ने एक पहल की थी व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से 'व्यावहारिक प्रशिक्षण वजीफा योजना' नए इंजीनियरिंग स्नातक और इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक। यह योजना सीधे तौर पर थी शुरुआत में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रशासित योजना में स्वैच्छिक आधार पर भाग लेने वाले उद्योग/प्रतिष्ठान थे प्रशिक्षुओं को देय वजीफे की लागत को समान रूप से साझा करने का अनुरोध किया गया। प्रतिक्रिया के रूप में उद्योगों/प्रतिष्ठानों से लेकर इस योजना की मांग काफी उत्साहवर्धक थी आवश्यक उम्मीदवारों का प्रशिक्षण समान रूप से बढ़ रहा था, इस योजना को विकेंद्रीकृत किया गया था अपने चार क्षेत्रीय कार्यालयों को इसका प्रशासन। प्रशिक्षण की मांग के रूप में भारत सरकार ने चार क्षेत्रीय बोर्डों की स्थापना की जो काफी चिंताजनक रूप से बढ़ी वर्ष 1968 में कोलकाता, चेन्नई, कानपुर और मुंबई में प्रशिक्षुता/व्यावहारिक प्रशिक्षण औद्योगिक संघों के प्रतिनिधित्व वाले स्वायत्त निकायों के रूप में संगठन, राज्य सरकार और अन्य पेशेवर निकाय। इस प्रकार प्रशासन यह योजना स्वतंत्र रूप से कार्य करने के एकमात्र उद्देश्य से इन बोर्डों को सौंपी गई थी नए इंजीनियरिंग स्नातकों/तकनीशियन प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान करें 1973 में संशोधित प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत। अधिनियम एक बार फिर से लागू हो गया है 10+2 वोकेशनल/जूनियर कॉलेज/इंटरमीडिएट पास के उत्पादों को लाने के लिए 1986 में संशोधन किया गया प्रशिक्षु अधिनियम के प्रावधानों के तहत छात्रों को बाहर कर दिया गया है। ये नई श्रेणियां प्रशिक्षुओं को तकनीशियन (व्यावसायिक) प्रशिक्षु कहा जाता है।

सामान्य स्ट्रीम (बी.ए., बी.एससी., बी.कॉम इत्यादि) में गैर-इंजीनियरिंग स्नातकों को भी अपरेंटिस अधिनियम के दायरे में लाने के लिए अधिनियम में एक और संशोधन 2014 में लाया गया था। प्रशिक्षुओं की इन श्रेणियों को स्नातक प्रशिक्षु भी कहा जाता है।

ये चार क्षेत्रीय बोर्ड राष्ट्रीय योजना को लागू करने के लिए अधिकृत एजेंसियां हैं अपने संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण।

नए इंजीनियरिंग स्नातकों और इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारकों और अन्य को संगठित प्रभावी तरीके से नौकरी पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, शिक्षा मंत्रालय द्वारा चार क्षेत्रीय व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (बीओपीटी) / प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (बीओएटी) की स्थापना की गई थी। और संस्कृति, सरकार। 1968 में भारत को स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित किया गया। बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, चेन्नई, कानपुर और मुंबई में स्थित हैं। क्षेत्रीय बोर्डों की स्थापना के बाद, पीटीएस योजना को योजना के प्रशासन में प्रत्यक्ष जिम्मेदारी और स्वायत्तता सौंपते हुए, चार क्षेत्रीय बोर्डों को स्थानांतरित कर दिया गया।

उद्देश्य

  1. किसी भी कमी को पूरा करने/मिलाने के लिए, जहां तक कि ताजा अनुभव का व्यावहारिक/हस्तांतरण है स्नातक इंजीनियरों, डिप्लोमा धारकों और +2 व्यावसायिक उत्तीर्ण छात्रों की चिंता है सामान्य अभ्यास के तहत अपने नियमित अध्ययन के दौरान अधिग्रहण न करें।
  2. सुधार के लिए उद्योगों और तकनीकी संस्थानों के बीच संपर्क स्थापित करना तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता और उद्योगों के लिए मानव संसाधन का विकास करना।
  3. निजी और सार्वजनिक दोनों तरह के विभिन्न प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं सुरक्षित करना तकनीकी संस्थानों के उत्पादों के लिए क्षेत्रीय संगठन।
  4. प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों के बीच प्लेसमेंट के लिए चयन करना।
  5. प्रशिक्षुओं के परामर्श से उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना उद्योग और अन्य संबंधित एजेंसियां।
  6. व्यावहारिक प्रशिक्षण के विभिन्न पहलुओं की जानकारी के प्रसार की व्यवस्था करना व्याख्यानों, फिल्मों और संचार के अन्य माध्यमों के माध्यम से।
  7. सफलतापूर्वक पूरा करने वालों को उचित प्रमाणपत्र प्रदान करना प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।
  8. योग्य युवाओं के आत्मविश्वास के स्तर में सुधार के लिए तकनीकी दक्षता बढ़ाना।

   पूर्वी क्षेत्रीय बोर्ड का क्षेत्राधिकार - कोलकाता:

  राज्यों:

उड़ीसा, असम, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम।

 केंद्र शासित प्रदेश: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह.